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मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के आवेदन 31 अक्टूबर

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मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन 31 अक्टूबर तक आमंत्रित

भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है।

इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के मूलनिवासी दिव्यांग छात्र-छात्राएं लाभार्थी बन सकते हैं। पात्रता के अनुसार, अस्थिबाधित दिव्यांग विद्यार्थियों को पिछली परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक तथा अन्य श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए। इच्छुक विद्यार्थी अपना आवेदन स्पर्श पोर्टल पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 नवंबर 2025 तक आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी और 30 नवंबर 2025 तक अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। स्वीकृत आवेदकों को उनकी पात्रता के अनुसार लैपटॉप या मोटरयुक्त ट्राइसाइकल वितरित किया जाएगा। यह वितरण विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर 2025 को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में किया जाएगा।

आयुक्त सामाजिक न्याय ने बताया कि स्पर्श पोर्टल अब खुल चुका है। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिले के अधिक से अधिक पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करें और आवेदन पत्रों का समय पर सत्यापन कर नियमों के अनुसार निर्णय सुनिश्चित करें।

यह योजना दिव्यांग छात्रों के उच्च शिक्षा में भागीदारी और उनकी समग्र सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

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